Today News Sahara India : सहारा इंडिया में हंसी निवेशकों का पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है हालांकि गृह मंत्री के द्वारा यह तय कर दिया गया है कि निवेशकों का पैसा पूरे ब्याज सहित उनके अकाउंट में वापस किए जाएंगे। लेकिन निवेशकों का हमेशा यह सवाल है कि आखिर सहारा इंडिया से पैसा कैसे वापस प्राप्त होगा। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट में सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा।
भारत में बहुत सारे चिटफंड कंपनी समय-समय पर घोषित हो जाती है ऐसे में से भी या फिर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा यह चिटफंड कंपनी के पैसे अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सभी निवेशकों का पैसा धीरे-धीरे करके वापस करते हैं ऐसे में सहारा इंडिया का पैसा भी सहारा सेबी रिफंड खाते में जमा हो गया। जिसके बाद पिछली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आग्रह के बाद सहारा सेबी खाते में से दे दिया गया। जिसके बाद पूरे देश भर में सहारा के निवेशकों के बीच खुशी का माहौल है लेकिन यह डर भी है कि क्या हम लोगों का पैसा वापस मिलेगा या नहीं?
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आप सभी को बता दें कि चिटफंड कंपनी भारत में बहुत सारे काम करती है ऐसे में जब चिटफंड कंपनियों पर कुछ गलत कारवाही होते हुए सेबी के द्वारा देखा जाता है तो ऐसी चिटफंड कंपनी पर रोक लगा दी जाती है हाल ही में अभी पी ए सी एल लिमिटेड कंपनी के 19 लाख से अधिक निवेशकों के 920 करोड रुपए वापस हुए हैं इन निवेशकों का कंपनी के ऊपर 17000 करोड़ रुपए का दावा है बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को यह जानकारी दिया।
इसके अलावा आप सभी को बता दें कि सहारा इंडिया में फंसे लाखों निवेशकों का पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पैसे दिलाने का वादा किया गया है। सहारा के निवेशकों का पैसा रिफंड होने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण भटकना पढ़ रहा है लगातार निवेशक सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों का पैसा कौन से माध्यम से मिलेगा और कैसे भुगतान प्राप्त होगा।
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सहारा समूह में जिन निवेशकों को अपनी गड्डी कमाई फंसी हुई है लेकिन उनका पैसा अभी तक वापस नहीं प्राप्त हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ताजा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही कहा गया था कि सहारा के निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया तीन चार महीने में शुरू हो जाएगी हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या अपडेट नहीं है। शाह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है केंद्र सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजने के लिए कहा गया है बता दें कि निवेशकों का पैसा इंचार्ज सोसाइटी में फंसा हुआ है।
बता दें कि न्यायमूर्ति अहमद शाह और न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमा कर्ताओं के बीच इस राशि के वितरण किया जाना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी करेंगे।
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